हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकारी कर्मचारी तबादले वाले पद पर हैं तो उन्हें इस बात का अधिकार नहीं है कि वह एक ही जगह पर नौकरी करते रहें। हाई कोर्ट ने कहा कि सर्विस कंडिशन के तहत तबादला होता है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने एक डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
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